
दिन दहाड़े हुई हत्या के 05 आरोपीयो को आजीवन कारावस

सजा सुनाई 👉 श्रीमान अम्बुज पाण्डेय साहब, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय कुक्षी,*
*अभियोजन की और से पैरवी👉 श्री आरके गुप्ता अपर लोक अभियोजक कुक्षी,*

कुक्षी :- घटना दिनांक 31/03/2022 को थाना कुक्षी के अंतर्गत गोदाम फलिया कापसी में आरोपी विजु उर्फ विजय पिता रामल्या भील, दिनेश पिता हाबु भील, मंसाराम पिता हाबु भील, रामल्या पिता हाबु भील, और कालीबाई पति रामल्या भील, सभी निवासी ग्राम कापसी ने मिलकर वही कि निवासी बाथु पिता माकडिया भील को फाल्या, लकडी, और पत्थर से मारकर हत्या कर दी थी, जिससे बाथू की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।

घटना इस प्रकार है कि घटना वाले दिन सुबह 10:00 बजे आरोपीगणो ने मृतक के घर के दरवाजे के सामने लकडीया डाल रखी थी, मृतक बाथू ने लकडीया हटाने का बोला तो आरोपीगण ने कहाँ की हम लकडिया नही हटायेंगें और हम यहाँ पर कई सालो से रह रहे है, और तुम यहाँ से हट जावो, तब मृतक बाथू ने कहाँ की यह मेरा मकान है, मैं यह से मकान नही हटाउंगा, तभी आरोपीगणो ने एक मत होकर, मृतक बाथू पर फाल्या, लकडी, और पत्थर से हमला कर दिया था, जिससे मृतक बाथू को गर्दन, हाथ, जांघ, और सिर में गंभीर चोटे आई और मृतक बाथू वही पर गेहु के ढेर पर गिर गया,

यह सारी घटना मृतक के पौते के सामने हुई, और पौता डर के कारण कोने में छुप गया, आरोपीयो के भागने के बाद बहार निकला तब तक आस-पास के और भी लोग मौके पर आ गये थे, और उन्होने भी घटना देखी थी, घटना की रिपोर्ट थाना कुक्षी में दर्ज होने के पश्चात् अनुसंधान उपरांत कुक्षी न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अम्बुज पाण्डेय साहब के न्यायालय में चला। जहाँ पर अभियोजन की और से अपर लोक अभियोजक आर. के. गुप्ता के द्वारा 18 महत्वपुर्ण साक्षियो के कथन करवाये उपलब्ध साक्ष्य एवं रेकार्ड के आधार पर सभी आरोपीगणो को हत्या का दोषी पाते हुए, आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजन श्री आर. के. गुप्ता की और से की गई है।
फ़ास्ट न्यूज़ जनता की आवाज़ प्रधान संपादक सज्जाद खान



