
लूट के आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास सजा सुनाई अपर सत्र न्यायाधीश श्री अंबुज पांडे कुक्षी

अभियोजन पैरवी आर.के. गुप्ता अपर लोक अभियोजक कुक्षी*
कुक्षी तहसील के बाग टांडा क्षेत्र में आए दिन लूटपाट की घटनाएं होती रहती है इसी के चलते लूटपाट के आरोपी संतोष पिता कड़वा सेंगर तथा अनिल पिता ठाकुर सिंह सेंगर दोनों निवासी गेट्टा को कुक्षी अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई गई।घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 24-4-2021 को फरियादी राजेश पिता इंदुलाल जी अपनी पत्नी निर्मला निवासी खिलेड़ी थाना कानवन के साथ मोटरसाइकिल से अलीराजपुर से अपने घर जा रहे थे।दोपहर के 1:00 के करीब ग्राम झाब पानी की टंकी के पास पहुंचे तभी एक मोटरसाइकिल पर तीन बदमाश आए और फरियादी राजेश की मोटरसाइकिल के आगे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, उसमें से एक बदमाश ने राजेश के सिर पर कट्टा अड़ा दिया और दूसरे ने फरियादी की जेब में रखें 6-7 हजार रु,मोबाइल तथा पत्नी निर्मला की गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और मारपीट कर आरोपीगण वहां से भाग गए।बाद फरियादी के द्वारा थाना बाग में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी अनुसंधान के दौरान बाद में 02 आरोपी संतोष एवं अनिल पकड़ा गए थे उनके विरुद्ध कुक्षी अपर सत्र न्यायाधीश श्री अम्बुज पांडे सा के समक्ष प्रकरण चला। जहां पर आरोपियों को फरियादी ने पहचान लिया था प्रकरण में करीब 07महत्वपूर्ण साक्षियों के कथन अपर लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता के द्वारा करवाए गए जिसके आधार पर आरोपी गणों को दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष का कारावास और ₹3000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया। एक आरोपी अभी भी फरार है, प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक आरके गुप्ता के द्वारा की गई।
फ़ास्ट न्यूज़ जनता की आवाज़, प्रधान संपादक सज्जाद खान,

