पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास*
फ़ास्ट न्यूज़ जनता की आवाज़ प्रधान संपादक सज्जाद खान

*पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास*

सजा सुनाई अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती आरती शुक्ला पांडे के द्वारा,
अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता द्वारा,
*कुक्षी घटना दिनांक 27-9- 2024 को थाना कुक्षी के ग्राम ढोल्यामें आरोपी पति केरमसिंह पिता वालसिंह चौहान ने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को हाथ मुक्के, लकड़ी तथा जमीन पर पटककर, घसीट कर ,गला दबाकर हत्या कर दी। घटना इस प्रकार है कि, आरोपी पति द्वारा रोजाना शराब पीकर लड़ाई झगड़ा मारपीट पत्नी के साथ करता था, जिससे परेशान होकर पत्नी लक्ष्मीबाई घटना से करीब 20 दिन पहले अपने मायके चली गई थी। और घटना दिनांक को ही वापस लक्ष्मीबाई आरोपी पति के घर आई थी। जब शाम को शराब पीकर आरोपी घर आया और आते ही पत्नी को मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए कहने लगा कि तू वापस क्यों आई ,आज तुझे मार डालूंगा कहकर मारपीट करने लगा। उस समय बच्चे घर पर थे डर के कारण वह भी बाहर भाग गए और पड़ोस के घर में जाकर सो गए।सुबह 5:00 जब बच्चे वापस घर पर आए तो लक्ष्मीबाई को मरी हुई पड़ी थी और आरोपी भी वहीं पर था जब बच्चों ने पिता को कहा कि मां बोल नहीं रही है तो आरोपी ने कहा कि मैं उसे मार डाला है कहकर वहां से भाग गया। लोगों के इकट्ठे होने पर पुलिस को सूचना देने पर पुलिस द्वारा इस संबंध में थाना कुक्षी में आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया अनुसंधान के दौरान आरोपी केरम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रकरण अपर अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती आरती शुक्ला पांडे साहब के न्यायालय में चला जहां पर अभियोजन की ओर से करीब 10 महत्वपूर्ण साक्षियो के कथन अंकित करवाए ,उपलब्ध साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक आर.के.गुप्ता द्वारा की गई।
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