रंग पंचमी पर हुई हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास*
फास्ट न्यूज़ जनता की आवाज़ संपादक सज्जाद खान
*रंग पंचमी पर हुई हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास*

*सजा सुनाई👉 श्री अंबुज पांडे अपर सत्र न्यायाधीश*
*अभियोजन की ओर से पैरवी👉 आर.के. गुप्ता अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता*
*घटना दिनांक 22 मार्च 2022 रंग पंचमी के दिन शाम 6:00 बजे की है, नगर कुक्षी में तलावड़ी रोड पड़ाव चौराहे पर वही के निवासी आरोपी सिद्धू उर्फ दुर्गेश पिता रमेश ने होली खेल कर खड़े हुए अनिल पिता बाबू निवासी पड़ाव कुक्षी को मोगरी से मारा था जिससे अनिल की मृत्यु हो गई थी।*
*घटना इस प्रकार है कि रंग पंचमी के दिन अनिल होली खेल कर खड़ा था उसके साथ उसका भाई विक्रम,वेस्ता और रमेश खड़े थे और बातचीत कर रहे थे तभी आरोपी सिद्धू आया और अनिल से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा।अनिल के पास पैसे नहीं होने से उसने मना कर दिया तभी आरोपी ने मोगरी से अनिल को जान से करने के नियत से वार किये जिससे अनिल मौके पर गिर गया ,बीच बचाव करने के लिए वेस्ता पिता टनटू अजय पिता सुखलाल आए तो उनको भी मोगरी से मारा जिससे उनको भी गंभीर चोटे आई। आरोपी घटना करके तुरंत वहां से भाग गया अनिल वेस्ताऔर रमेश को तत्काल कुक्षी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अनिल की हालत गंभीर होने से उसे बड़वानी अस्पताल रेफर किया बड़वानी से इंदौर एम.वाय अस्पताल भेजा जहां पर इलाज के दौरान अनिल की मृत्यु हो गई। प्रकरण थाना कुक्षी में दर्ज होकर विवेचना उपरांत आरोपी को गिरफ्तार किया गया और प्रकरण श्रीमान अंबुज पांडे अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चला, जहां पर करीब 15 महत्वपूर्ण गवाहों के कथन हुए, जिसके आधार पर आरोपी सिद्धू उर्फ दुर्गेश को आजीवन कारावास की सजा तथा ₹6000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता के द्वारा की गई।*




