हत्या के आरोपी गणों को आजीवन कारावास* सजा सुनाई अपर सत्र न्यायाधीश श्री अंबुज पांडे के द्वारा,
फ़ास्ट न्यूज़ जनता की आवाज़ प्रधान संपादक

हत्या के आरोपी गणों को आजीवन कारावास*
सजा सुनाई अपर सत्र न्यायाधीश श्री अंबुज पांडे के द्वारा,
अभियोजन पैरवी अपर लोक अभियोजक आर.के.गुप्ता के द्वारा

कुक्षी घटना दिनांक 5-4-25 की रात्रि को आरोपी केसरसिंह पिता बोन्दरसिंह,कमलेश पिता केसरसिंह निवासी जमनियापुरा एवं आरोपी सोहन पिता बनसिंह निवासी पाडलिया के द्वारा मोहम्मद इजराफिल पिता मोहम्मद शफीक निवासी ग्राम हरनहीं जिला देवरिया उत्तर प्रदेश की हत्या कर दी, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। घटना इस प्रकार है कि फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जमानियापूरा में टीन शेड बनाने के लिए मृतक ने उसके भाई मोहम्मद मुबारक के साथ ठेका लिया था, इस काम के लिए आरोपी केसरसिंह और उसके लड़के आरोपी कमलेश को भी कम पर रखा था और यह चौकीदारी भी करते थे। ठेके का काम खत्म हो जाने पर मृतक और उसका भाई दोनों वापस अपने गांव उत्तर प्रदेश जाने वाले थे इसके पूर्व काम करने वाले लोगों ने बोला कि आज रात पार्टी कर लेते हैं, तो रात में पार्टी हुई पार्टी खत्म होने के बाद आरोपीगण के द्वारा मजदूरी का हिसाब नहीं होने तथा आरोपीगण की मजदूरी के पैसे नहीं देने के कारण पत्थर और फलिया से मृतक मोहम्मद इजराफिल को मार डाला। सुबह लाश मिलने पर घटना का पता चला प्रकरण थाना बाग में पंजीबद्ध होकर अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अंबुज पांडे साहब के यहां पर चला था जहां पर अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता के द्वारा 11 महत्वपूर्ण साक्षियों के कथन करवाये जिसके आधार पर आरोपिगण को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000-2000 रु के अर्थदंड से दंडित किया गया अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता के द्वारा की गई।
फ़ास्ट न्यूज़ जनता की आवाज़ प्रधान संपादक सज्जाद खान,




