लूटपाट के आरोपी को 7 वर्ष का कारावास*
सजा सुनाई ,श्री अम्बुज पांडे अपर सत्र न्यायाधीश
अभियोजन पैरवी अपर लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता

कुक्षी घटना दिनांक 12-10- 2018 को रात्रि 2:30 बजे आरोपी सुनील पिता लालसिंह भिलाला निवासी ग्राम घोर थाना टांडा तथा चार पांच आरोपीगण के साथ ग्राम टांडा निवासी संतोष पिता उम्मीदमल जैन के घर घुसकर मारपीट कर सोने की चेन दो मोबाइल आदि लूट कर ले गए थे।घटना इस प्रकार है की, घटना दिनांक को फरियादी संतोष जैन एवं परिवार के सभी लोग खाना खाकर सो गए थे ,रात में खटपट की आवाज होने पर संतोष तथा पुत्री हैप्पी एवं पत्नी भारती की नींद खुल गई और उन्होंने देखा तो 3-4 बदमाश घर के अंदर घुसे हुए थे। जब चिल्ला चोट की और बदमाशों के पीछे दौड़े तो एक बदमाश ने लठ मार जिससे संतोष को सिर में चोट लगी ,और फिर बदमाश लूटपाट कर भाग गए थे सभी बदमाश घर के पीछे से दरवाजे का नकुचा तोड़कर घर के अंदर घुसे थे।घटना की तत्काल खबर संतोष ने अपने भाई विनय को दी और फिर टांडा थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई प्रकरण कुक्षी अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अंबुज पांडे साहब के न्यायालय में चल जहां करीब 15 महत्वपूर्ण साक्षियों के कथनों के आधार पर तथा सोने की चेन आरोपी से जप्त होने के आधार पर सुनील को 7 वर्ष का कारावास एवं ₹4000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया। कुछ आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के.गुप्ता के द्वारा की गई।
फ़ास्ट न्यूज़ जनता की आवाज़ संपादक सज्जाद खान



