रेत माफिया को सुनाई सजा साथ अर्थ दंड से भी दण्डित किया। अर्थदंड की राशि जमा नही करने पर एक माह का अतिरिक्त करावास,
विशेष रिपोर्ट फ़ास्ट न्यूज़ जनता की आवाज़,9893336139*
रेत माफिया को सुनाई सजा साथ अर्थ दंड से भी दण्डित किया।
अर्थदंड की राशि जमा नही करने पर एक माह का अतिरिक्त करावास,
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*विशेष रिपोर्ट फ़ास्ट न्यूज़ जनता की आवाज़,9893336139*
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अंजड़- न्यायिक प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी के द्वारा रेत चोरी के मामले में आरोपीगण अखिलेश पुत्र भेरू सिंह निवासी बेगंदा थाना धरमपुरी एवं किशन पुत्र दयानंद निवासी काँदरिया महूँ को अपराध का दोषी पाते हुए प्रत्येक को दो साल का सश्रम कारावास और एक-एक हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया साथ ही अर्थदंड की राशि जमा करवाने में चुक करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश दिया गया ।
अभियोजन अधिकारी अकरम मँसूरी द्वारा बताया गया की लगभग चार साल पूर्व खनिज निरीक्षक शांतिलाल निनामा के द्वारा आम रोड बोरलाय में दो रेत से भरे हुए डमफ़र पकड़े थे जिनमे अवैध रूप से रेत को बिना रायलटी चुकाए चोरी कर ले जयान जा रहा था ।
मौक़े पर खनिज विभाग के द्वारा दोनो डमफ़र एवं उनके चालकगण अखिलेश व किशन को पुलिस थाना अंजड को सुपुर्द किया था जिस पर से आरोपियों के विरुद्ध थाने पर रेत चोरी का मामला दर्ज किया गया था पुलिस थाना अंजड के द्वारा प्रकरण में विवेचना की जाकर अभियोग पत्र न्यायालय के सामने प्रस्तुत हुआ था तथा न्यायालय द्वारा अपने सामने खनिज विभाग, पुलिस अधिकारी और स्वतंत्र गवाहों की साक्ष्य करवाई की गई जिसके आधार पर आरोपियों को सजा दी गई
सज्जाद खान , की रिपोर्ट



