हत्या की आरोपी महिला को 7 वर्ष का कारावास* सजा सुनाई अपर सत्र न्यायाधीश अंबुज पांडे साहब के द्वारा*
फ़ास्ट न्यूज़ जनता की आवाज़ संपादक सज्जाद खान,
*हत्या की आरोपी महिला को 7 वर्ष का कारावास* सजा सुनाई अपर सत्र न्यायाधीश अंबुज पांडे साहब के द्वारा*
अभियोजन की ओर से पैरवी,अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता के द्वारा*


कुक्षी घटना दिनांक 22-05- 2023 को आरोपी सकरीबाई पति जगत सिंह निवासी टकारी थाना बाग ने अपनी देवरानी रुकमाबाई पति बापू के सिर के बाल पड़कर सर को दीवाल से जोर से ठोका और पेट में लात मारी जिससे रुकमाबाई बेहोश हो गई और बाद में कुक्षी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।घटना इस प्रकार है की घटना वाले दिन गांव टकारीमें गुलसिंग की लड़की का गुड़ का कार्यक्रम था वहां से मीठे तेल का खाली खोखा बच्चों के खेलने के लिए मृतिका का पति बापू घर पर लेकर आया था, और वह खोखा मृतिका के बच्चे खेल रहे थे तो आरोपी सकरीबाई ने खाली खोखा उसके बच्चों को दे दिया जो खेल रहे थे।जब रुकमाबाई कार्यक्रम से वापस घर आई तो बच्चों ने कहा कि खाली खोखा सकरीबाई ने उसके बच्चों को दे दिया, तब रुकमाबाई आरोपी सकरीबाई से खाली खोखा वापस मांगने गई, तब आरोपी रुकमाबाई ने गाली गलौच कर घटना की थी। अपराध थाना बाग में दर्ज होने के बाद प्रकरण श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश अंबुज पांडे साहब के न्यायालय में चल जहां कुल 15 महत्वपूर्ण साक्षियो के कथनों के आधार पर आरोपी सकरीबाई को धारा 304 भाग 2 का दोषी पाते हुए 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी आर.के. गुप्ता अपर लोक अभियोजक के द्वारा पैरवी की गई।*



